Ekkal Mahila Swarojgar Yojana: आज महिलाओं और पुरुषों दोनों ने देश की प्रगति में समान योगदान दिया है। ऐसा इसलिए संभव है कि सरकार महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के लिए तेजी से प्रोत्साहित कर रही है। यही कारण है कि उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के लिए एकल महिला स्वरोजगार कार्यक्रम भी शुरू किया है।
दरअसल, राज्य सरकार ने महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए धन देने की योजना बनाई है। अगर आप भी उत्तराखंड राज्य निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। इस लेख में योजना के बारे में सब कुछ बताया गया है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Ekal Mahila Swarojgar Yojana क्या है ?
उत्तराखंड राज्य की एक आर्थिक सहायता व्यवसाय योजना एकल महिला स्वरोजगार योजना है। इसके माध्यम से सरकार महिलाओं को एक लाख रुपये तक की धनराशि देती है। जिससे महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं और अपना खुद का व्यवसाय बना सकती हैं। जिससे महिलाएं स्वाबलंबी और आत्मनिर्भर बन सकें।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार एक लाख रुपये देती है। महिलाओं को इस राशि का केवल 50% देना होता है, शेष 50% सरकार स्वयं देती है। महिलाओं को स्वरोजगार शुरू होने के बाद पैसा देना होता है।
Ekal Mahila Swarojgar Yojana का उद्देश्य
योजना का लक्ष्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार देना है। जिससे महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। महिलाएं इससे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी। यह योजना महिलाओं को समाज की उन्नति का साधन बनाना चाहती है क्योंकि महिलाएं समाज के विकास में सामान योगदान देती हैं।
इसके साथ ही राज्य में व्यापार दर में वृद्धि होगी, जो रोजगार के अवसरों को बढ़ा देगी। जो राज्य में बेरोजगारी को कम करने में काफी प्रभावी साबित हो सकेगा।
Ekal Mahila Swarojgar Yojana योजना के लाभ
- इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह स्वरोजगार राशि लगभग 1,00,000 रुपए तक की होगी।
- लाभार्थी महिला को इस आर्थिक राशि का केवल 50% तक का भुगतान करना होगा। इसके अलावा 50% का सरकार भुगतान करेगी।
- इस योजना का लाभ राज्य की विधवा, अविवाहित एवं तलाकशुदा महिलाओं को दिया जाना निश्चित किया गया है।
- इससे स्वरोजगार व्यवसाय में वृद्धि होगी, जिससे देश एवं राज्य की आर्थिक व्यवस्था में भी बढ़ोतरी संभव हो सकेगी ।
- इसी के साथ महिलाएं स्वरोजगार क्षेत्र में उभर कर सामने आएंगी।
Ekal Mahila Swarojgar Yojana हेतु पात्रता
- इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को प्राप्त होगा।
- इस योजना हेतु महिला तलाकशुदा, अविवाहित या फिर विधवा होनी चाहिए।
- इसी के साथ लाभार्थी महिला की आयु 35 से 45 वर्ष की होनी चाहिए।
- इस योजना हेतु केवल महिलाएं ही पात्र हैं।
- इसी के साथ महिलाओं को लाभ हेतु आनलाइन आवेदन करना होगा।
Ekal Mahila Swarojgar Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
- मोबाइल नंबर
- तलाक सर्टिफिकेट/ विधवा सर्टिफिकेट
Ekal Mahila Swarojgar Yojana हेतु आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना हेतु आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके होम पेज पर आपको योजना हेतु पंजीकरण का विकल्प मिलेगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करके आपको जानकारी दर्ज करनी है।
- इसके पश्चात आपको आवेदन फॉर्म खोलना है।
- इसके बाद फार्म में आपको पूछी गई संपूर्ण इनफॉरमेशन को दर्ज करना है। इसी के साथ-साथ दस्तावेजों को भी ऑनलाइन अपलोड कर देना है।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करने पर फॉर्म का आवेदन हो जाएगा।
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